भोपाल (SR Sandesh News) : मध्यप्रदेश सरकार ने समस्त कलेक्टरों व समस्त पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी करते हुए अन्य राज्यों में फंसे हुए मध्यप्रदेश के लोगों को वापस मध्यप्रदेश लाने तथा अन्य राज्यों के लोग जो मध्यप्रदेश में फंसे हुए है उनके गृह राज्य जाने हेतु ई-पास सेवा शुरू किया है स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी अपर मुख्य सचिव आई.सी.पी. केशरी ने लेटर जारी करते हुए इस विषय में आदेश दिया है।
प्रदेश के काफी सारे लोग अन्य प्रदेशों में एवं अन्य प्रदेशों के लोग मध्यप्रदेश में लॉक डाउन के कारण फंसे हुए हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने साधनों से या साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में/प्रदेश के बाहर स्थित अपने घरों में आने को तैयार हैं इस हेतु ई-पास संबंधित जिलों के द्वारा जारी किया जावें जिससे वे आ/जा सकें।
वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के कारण रूके हुये हैं तथा अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं वे अपना आवेदन http://mapit.gov.in/covid-19 पर कर सकेगे करने पर ई-पास संबंधित जिलों द्वारा जारी किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर रूके लोग अपने संसाधन से अगर प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी उक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे तथा वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों ई-पास जारी करने की प्रकिया पूर्ववत् जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी। ये दोनों ही सुविधायें इन्दौर, भोपाल व उज्जैन में नहीं दी जा सकेगी। वहां मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु पर चिकित्सीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत् ही अनुमतियां जारी की जावेगी।
उक्त कंडिका (2) इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिलों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा जिलों के कंटन्मेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जावेगा एवं आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा। उन्हें 14 दिवस का होम क्वेरेनटाईन रखे।
इस आदेश के जारी होने के बाद अब मध्यप्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ वापस आ सकेंगे।
प्रदेश के काफी सारे लोग अन्य प्रदेशों में एवं अन्य प्रदेशों के लोग मध्यप्रदेश में लॉक डाउन के कारण फंसे हुए हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने साधनों से या साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में/प्रदेश के बाहर स्थित अपने घरों में आने को तैयार हैं इस हेतु ई-पास संबंधित जिलों के द्वारा जारी किया जावें जिससे वे आ/जा सकें।
वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के कारण रूके हुये हैं तथा अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते हैं वे अपना आवेदन http://mapit.gov.in/covid-19 पर कर सकेगे करने पर ई-पास संबंधित जिलों द्वारा जारी किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर रूके लोग अपने संसाधन से अगर प्रदेश में आना चाहते हैं तो वे भी उक्त पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे तथा वे जिस जिले में वापस आ रहे हैं उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों ई-पास जारी करने की प्रकिया पूर्ववत् जारी पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी। ये दोनों ही सुविधायें इन्दौर, भोपाल व उज्जैन में नहीं दी जा सकेगी। वहां मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु पर चिकित्सीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत् ही अनुमतियां जारी की जावेगी।
उक्त कंडिका (2) इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिलों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा जिलों के कंटन्मेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जावेगा एवं आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा। उन्हें 14 दिवस का होम क्वेरेनटाईन रखे।
इस आदेश के जारी होने के बाद अब मध्यप्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ वापस आ सकेंगे।
No comments:
Post a Comment