● 18 साल की उम्र तक मिलेगी मासिक वित्तीय सहायता
● 577 बच्चों के अनाथ होने की पुष्टि की है केंद्र सरकार ने
● कोविड पीड़ितों के आश्रित परिवार को 90 फीसदी पेंशन
नई दिल्ली (SR Sandesh News) : अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक वित्तीय सहायता और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस हफ्ते बताया था कि देश भर में करीब 577 बच्चे कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य की सरकारों को ऐसे बच्चों की मदद करने को कहा था। इस तरह के बच्चों का सहयोग करने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श की खातिर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत उनका सहयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की कठिन परिस्थिति में समाज के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों की देखभाल करें और उज्जवल भविष्य के लिए उनमें उम्मीद जगाएं। ऐसे सभी बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या वैधानिक अभिभावक/गोद लेने वाले अभिभावक की कोविड-19 के कारण मौत हो गई है उन्हें 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहयोग दिया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। जो बच्चे 11 से 18 वर्ष के बीच के हैं, उन्हें सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल में नामांकित कराया जाएगा। अगर बच्चा अपने अभिभावक या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के साथ रहता है तो उसे नजदीकी केंद्रीय विद्यालय निजी स्कूल में नामांकित कराया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि अगर बच्चे का नामांकन निजी स्कूल में किया जाता है तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत उसका शुल्क पीएम केयर्स कोर्स से दिया जाएगा और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, किताब एवं कॉपियों के खर्च का भी भुगतान किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को पेशेवर पाठ्यक्रमों या भारत में उच्च शिक्षा की खातिर शिक्षा ऋण हासिल करने में मदद की जाएगी। इस ऋण के ब्याज कब पीएम केयर से भुगतान किया जाएगा। स्नातक एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए विकल्प के तौर पर ट्यूशन फी या पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर राशि केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत दी जाएगी। जो बच्चे वर्तमान स्कॉलरशिप योजना के तहत पात्र नहीं है, उन्हें पीएम केयर से समान छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी। इसमें बताया गया कि ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तौर पर लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें उन्हें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। 18 वर्ष की उम्र तक इन बच्चों के लिए प्रीमियम की राशि पीएम केयर से दी जाएगी।
ये हुई है घोषणा :
■ कोविड-19 के कारण माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा।
■ बच्चों को उच्च शिक्षा ऋण के लिए सहायता दी जाएगी, पीएम केयर्स फंड से मिलेगा ब्याज।
■ बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के बाद मासिक भत्ता (स्टाइपेंड) मिलेगा, 23 साल के होने पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की निधि मिलेगी।
■ आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा, सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ, उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी : पीएमओ।
■ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रित परिवार के सदस्यों को आवश्यक दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।
■ परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण जान जाने पर आश्रितों को पेंशन दी जाएगी।
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